बाल विवाह की सूचना पर पुलिस के साथ पहुंची महिला कल्याण विभाग की टीम ने रुकवाया बाल विवाह

शाहिद खान संवाददाता पीलीभीत* 
पीलीभीत- मंगलवार को चाइल्ड हेल्पलाइन   नंबर 1098 पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने के उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी के निर्देश पर थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं महिला कल्याण विभाग की सयुक्त टीम ने  थाना-बीसलपुर के दो गांवों में बाल विवाह की शिकायत मिलने पर जांच की, दोनों शिकायत में एक शिकायत में बाल विवाह होना नहीं पाया गया, जबकि दूसरी शिकायत जोकि स्वयं लगभग 17 वर्षीय बालिका द्वारा की गई थी,  मामला सही पाया गए। जांच करने पर पाया गया कि बालिका अभी नाबालिक है तथा बालिका का बाल विवाह दिनांक 26 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति के साथ होना प्रस्तावित था, बालिका अभी अपना विवाह करना नहीं चाहती थी, जिसके कारण बालिका ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कर थी। फिलहाल संयुक्त जांच टीम ने बालिका के परिजनों को सख्त हिदायत देते हुए बाल विवाह रुकवा दिया। बालिका को अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके माता-पिता द्वारा बुधवार को बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त जांच टीम में संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गोविंद सिंह, परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह, कांस्टेबल भानू प्रताप एवं सीमा की उपस्थिति रही।

Comments

Popular posts from this blog

जमा-ए-अनवर पब्लिक स्कूल में प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक का परीक्षा फल वितरण हुआ रिपोर्ट कार्ड देखकर बच्चों के खिल उठे चेहरे*

बरेली शहर सीट पर सपा के ‘एजुकेशन आइकन’ मोहम्मद कलीमुद्दीन की दमदार दावेदारी, हजारों छात्रों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाकर बनाई मजबूत पहचान

पुलिस ने उसके बाप व भाई का भी धारा 170 बी एन एस एस में चालान कर एसडीएम नगीना की न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनों को जमानत नहीं मिलने पर बेकसूर बाप बेटे को जाना पड़ गया जेल।