ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमला, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने वाला आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट-फिरदौस वारसी
बरेली। जनपद बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान प्रवर्तन टीम पर हमला कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना आंवला पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचते हुए उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रेस नोट के अनुसार दिनांक 22 मई 2026 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बरेली के निर्देशन में परिवहन विभाग की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा बदायूं-बरेली सीमावर्ती क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में एआरटीओ बदायूं हरिओम, पीटीओ बदायूं अभिनव चौधरी, पीटीओ-द्वितीय बरेली विनय मिश्रा तथा पीटीओ बरेली रमेश चंद्र प्रजापति सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
अभियान के दौरान सुबह लगभग 8 बजे रामनगर-आंवला मार्ग पर बिना नंबर प्लेट का एक सफेद रंग का टाटा निर्मित हॉलेंज ट्रैक्टर एवं नीले रंग के सेमी ट्रेलर युक्त आर्टिकुलेटेड वाहन को अत्यधिक मात्रा में रेत लादकर संदिग्ध और स्पष्ट रूप से ओवरलोड अवस्था में संचालित होते पाया गया। प्रवर्तन टीम ने वाहन को रोककर उसके पंजीकरण, परमिट, कर भुगतान, फिटनेस, चालक अनुज्ञापत्र एवं अन्य अभिलेखों की जांच के लिए संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका।
इसके बाद पीटीओ-द्वितीय बरेली विनय मिश्रा द्वारा सरकारी वाहन से पीछा कर ट्रक को दोबारा रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि चालक ने बेहद लापरवाही, दुस्साहस और आपराधिक मनोभाव दिखाते हुए प्रवर्तन टीम के सदस्यों को जान से मारने की नीयत से सरकारी वाहन में टक्कर मार दी, जिससे सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक मौके से वाहन लेकर फरार होने का प्रयास करने लगा।
घटना की सूचना तत्काल थाना आंवला पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रवर्तन दल की सहायता से वाहन को रोककर चालक एवं आरोपी रियाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान रियाज पुत्र शब्बर निवासी ग्राम सोनकपुर, थाना स्वार, जनपद रामपुर के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 23 वर्ष बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ रामपुर जनपद के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पर पूर्व में मारपीट, बलवा, हत्या के प्रयास, लोक संपत्ति क्षति और खनन अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस मामले में थाना आंवला में मुकदमा अपराध संख्या 275/26 के तहत धारा 109(1), 121, 132, 221, 324(4), 281, 125 बीएनएस एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राजेश रावत, उपनिरीक्षक बेगराम सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल महेश कुमार शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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