बीसलपुर में 6 बाल श्रमिकों को कराया गया बालश्रम से मुक्त*
शाहिद खान संवाददाता पीलीभीत*
पीलीभीत 17 जून 2026 को जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के सहयोग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूरे लाल के निर्देशन में बीसलपुर में बालश्रम उन्मूलन हेतु एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, कपड़े की दुकानों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि पर कार्यवाही करते हुए 06 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त करकर वर्चुअल रूप से बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बच्चों के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम ने कराने की हिदायत देते हुए सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गया। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20000 रूपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई बाल श्रमिक के माता-पिता को प्रथम बार चेतावनी के बावजूद भी पुनः अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी। संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह, विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह, अभिषेक शुक्ला का0 अमित का0 मनीष सक्रिय रूप से कार्यवाही में सम्मिलित व मौजूद रहे
Comments
Post a Comment