पीलीभीत कचहरी परिसर में बने ढाबा से एक बाल श्रमिकों को कराया गया बालश्रम से मुक्त
शाहिद खान संवाददाता पीलीभीत*
दिनांक 02 जून 2026 को कचहरी में बालश्रम उन्मूलन हेतु एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, आदि पर कार्यवाही करते हुए 01 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त करकर बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के परिजनों को भविष्य में बाल श्रम ने कराने की हिदायत देते हुए बालक को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20000 रूपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई बाल श्रमिक के माता-पिता को प्रथम बार चेतावनी के बावजूद भी पुनः अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी। संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकला, संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह, एसजेपीयू प्रभारी अर्जुन सिंह, का0 अमित म0 का0 संध्या गहलौत, सीमा प्रतुल सिंह सक्रिय रूप से कार्यवाही में सम्मिलित व मौजूद रहे।
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